हर जिम्मेदार नागरिक को सड़क पर वाहन चलाते समय सभी तरह के ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा न करने वालों को हजारों रुपए का जुर्माना भरना पड़ता है। अगर गलती बड़ी है तो सजा भी हो सकती है। हालांकि, कई लोग ट्रैफिक नियमों को लेकर सावधान नहीं रहते। वे ट्रैफिक नियमों की जानकारी होने के बाद भी नियमों को तोड़ते हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए जुर्माना व्यवस्था को और सख्त किया जा रहा है। जिसके चलते 1 जुलाई से देशभर में नए परिवहन नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लग सकता है। अगर आप भी वाहन चालक हैं तो यह खबर जरूर पढ़ें।
नए नियम को लागू करने की जिम्मेदारी आरटीओ पर होगी
नए ट्रैफिक नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी सरकारी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) पर होगी। 1 जून 2024 से नए नियम कार्य प्रणाली में शामिल हो जाएंगे। इसके तहत तेज गति से गाड़ी चलाने और नाबालिगों के गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माना देना होगा। नए नियमों के मुताबिक ओवर स्पीड ड्राइविंग पर 1000 से 2000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर 25,000 रुपये का जुर्माना
किसी भी वाहन चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। अगर चालक नाबालिग है यानी 18 साल से कम उम्र का है। तो ऐसे में 25,000 रुपये जुर्माने के साथ सजा का भी प्रावधान है। इसके अलावा चालक का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है और इसके साथ ही पकड़े गए युवक को 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।
आपको बता दें कि फिलहाल आरटीओ द्वारा 18 साल पूरे होने पर ही लाइसेंस जारी किया जाता है। लेकिन, 50 सीसी की बाइक चलाने के लिए 16 साल पूरे होने पर लाइसेंस मिलने का प्रावधान है, जिसे 18 साल पूरे होने के बाद अपडेट कराया जा सकता है।
नियमों के अनुसार जुर्माने की राशि अलग-अलग होती है
नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार तेज गति से वाहन चलाने पर 1000 से 2000 रुपये का जुर्माना लगेगा। वहीं, बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। हेलमेट न पहनने पर 100 रुपये और कार में सीट बेल्ट न लगाने पर 100 रुपये का चालान भरना होगा।
यहाँ भी पढ़ें :- School Holidays : स्कूल छुट्टी को लेकर बड़ी खबर फिर से 10 दिनों तक बंद की आदेश।।
यहाँ भी पढ़ें :- Airtel Recharge New Plan : एयरटेल ने रिचार्ज प्लान बढ़ने के बाबजूद पेश किया नया रिचार्ज प्लान।।