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Bank Close : आरबीआई ने लिया बड़ा फैसला एक और बैंक का लाइसेंस हुआ रद्द साथ में PNB पर बड़ी करवाई।।

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अभी-अभी आरबीआई की तरफ से बहुत बड़े फैसले को लिया गया है जिसमें एक और बैंक की लाइसेंस को राज किया गया है इन दोनों देखा जाए तो बैंक की स्थिति बिगड़ते हुए काफी सारे बैंक दिख रहे हैं जिसके बाद लगातार आरबीआई की तरफ से बड़े फैसला को लेते हुए बैंक की लाइसेंस को रद्द किया जाता है और पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही कई बैंक की लाइसेंस रद्द हो चुका है इस तरह अभी एक और बैंक को लेकर एक नई अपडेट निकाल कर आ रही है कर्नाटक में स्थित सिमसा सहकार बैंक नियमित मदधुर की बिगड़ते हालात के चलते इस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है बैंक के द्वारा 5 जुलाई को कामकाजी समय खत्म करने के बाद बैंकिंग कामकाज को बंद कर दिया है और इसके बाद कर्नाटक की सहकारी समितियां के द्वारा रजिस्टर से इस प्रकार सहकारी बैंक को बंद करने का आदेश को जारी करने के लिए और बैंक के पारीमापक नियुक्त की अनुरोध को किया गया है।।

ग्राहक को कितना मिलेगा

आप सभी की जानकारी के लिए बता दे कि इस बैंक के द्वारा सभी जमा कर्ताओं को ऋण गारंटी निगम डिक्स के द्वारा अपनी जमा राशि पर ₹500000 तक की दवा राशि की पानी का हकदार रहेगा आरबीआई रिजर्व बैंक आफ इंडिया के तरफ से बताया गया है कि इस सहकारी बैंक के लगभग 99.96% जमा करता हूं को डिक्स के द्वारा अपनी जमा राशि की पूरी राशि को प्राप्त करने की हकदार है।।

क्यो हुआ लाइसेंस रद्द

आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के तरफ से बताया गया कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं होने के कारण और इसका कामकाज जारी रखना के साथ जमाकर्ताओं के लिए हानिकारक है रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के द्वारा बताया जा रहा है कि अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के कारण बैंक अपने जमा कर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने के लिए असमर्थ रहेगी।।

PNB पर एक्शन

रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया यानी कि आरबीआई ने केवाईसी के अलावा डेब्ट तथा एडवांस के साथ संबंधित कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने की वजह से पंजाब नेशनल बैंक पर 1.31 करोड रुपए का जुर्माना को लगाया गया है आरबीआई के द्वारा बताया गया कि उसने 31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में वैधानिक निरीक्षण किया तो उसके बाद बैंक को एक नोटिस भी जारी किया गया था।।

आप सभी के जानकारी के लिए बता दें कि नोटिस के बाद जबाब बिचार को भी किया गया और इसके बाद आरबीआई के तरफ से बताया गया कि पीएनबी के द्वारा सब्सिडी/रिफण्ड और रिम्बर्समेंट के माध्यम के द्वारा सरकार से प्राप्त किए जाने वाली राशि के एवरेज में दो राज्य सरकार के स्वामित्व वाले निगमन को कार्यशील पूंजी मंगरिन मंजूरी किए गए और रिजर्व बैंक ने बताया कि साथ में पीएनबी के कुछ खातों में व्यावसायिक संबंधों के दौरान प्राप्त ग्राहकों की पहचान और उनके पते से संबंधित रिकार्ड को शरणजीत करने में बिफल रह गए।

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